मुजफ्फरपुर बालिका गृह प्रकरण:-सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को सम्मन जारी किया,पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के गिरफ्तार ना होने से कोर्ट नाराज

नई-दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर अल्पवास गृह के मामले में सुनवाई करते हुए आज पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी ना होने पर गहरी नाराजगी प्रकट की है।इस मामले पर सम्मन जारी करते हुए बिहार के डीजीपी को आगामी 26 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर कारण बताने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि अभी तक मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है। हालांकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
उल्लेखनीय है की मुजफ्फरपुर अल्पावास गृह मामले के बाद चर्चा में आईं पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा अभी तक फरार हैं।उनकी गिरफ्तारी के लिए बेगुसराय की अदालत ने अजामानतीय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर कांड के बाद मंत्री पद गंवाने वाली मंजू वर्मा के बेगूसराय सिथत पैतृक आवास में जब सीबीआई ने छापेमारी की थी तो मंजू वर्मा के आवास से प्रतिबंधित हथियारों के दर्जनों कारतूस बरामद हुए थे जिसके बाद मंजू वर्मा और विवादों में घिरे उनके पति चन्देश्वर प्रसाद वर्मा पर बेगुसराय के एक थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। फरार मंजू वर्मा के साथ वही हैं जिन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए मंजू वर्मा से उनके पति के बारे में सवाल पूछने पर पटना में मीडियाकर्मियों पर हमला बोल दिया था।

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