स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं व सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं होने के मामलें पर  हाईकोर्ट ने की सुनवाई, कहा- शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दे ध्यान

पटना। पटना हाइकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की। वही इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर एसीजे जस्टिस सी. एस. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों की अवस्था और व्यवस्था पर राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव निगरानी रखेंगे। वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य के सभी जिलों के अधिकतर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की कमी है। वही उन्होंने कहा कि राज्य में कई स्कूल ऐसे है, जो जर्जर मकान में चलते है। इनमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वही उन्होंने कहा की स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। शुद्ध पेय जल, शौचालय, जलपान गृह की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में बिजली नहीं है, जिससे पढ़ाई में बाधा आती है। वही छात्रों की सुरक्षित आने जाने के लिए फुट ओवरब्रिज नहीं है। आग बुझाने के लिए संयंत्र स्कूलों में नहीं लगाए गए है, जिस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हलफनामों के माध्यम से स्कूलों की स्थिति में का ब्यौरा दिया जाता रहा है। कोर्ट को बताया गया कि जो भी स्कूल भवन खराब या जर्जर हालत में है, उनकी मरम्मती और निर्माण किया गया है। छात्रों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए भी काफी कार्रवाई की गई। साथ ही बहुत सारे स्कूलों मे विद्युतीकरण किया गया है। स्कूलों में आग बुझाने के लिए संयंत्र भी स्थापित किये गए है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को संतोषप्रद माना, लेकिन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कार्रवाई होने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने इस जनहित को निष्पादित कर दिया।

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