राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव को मिली कोर्ट से राहत : नाबालिग से रेप करने का था आरोप, कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त

पटना। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप झेल रहे RJD के पूर्व विधायक अरुण यादव को मंगलवार को कोर्ट ने रियाह कर दिया है। बता दे की आरा की अदालत ने संदेश से RJD के विधायक रह चुके अरुण यादव को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। बता दे की पूर्व विधायक अरुण यादव पर नाबालिग से रेप करने का आरोप था। इस मामले में आरा के ADJ-1 अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। वही पूर्व विधायक अरुण कुमार को इस मामले में लंबे अरसे तक फरार रहे थे। बाद में उन्होंने इसी वर्ष 16 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर किया था। वे करीब 3 साल से फरार चल रहे थे। पूर्व विधायक ने आरा के पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह एडीजे-छह अरविंद कुमार सिंह के न्यायालय में समर्पण किया था। फिलहाल उनकी पत्नी संदेश से RJD की विधायक हैं। तब कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

वही इस मामले में 4 आरोपित पहले ही बरी हो चुके थे। अब इसी मामले में अरुण यादव भी कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। हालांकि जिस वक्त उनके खिलाफ शिकायत की गई थी उस समय अरुण यादव विधायक थे। बता दे कि 18 जुलाई, 2019 को आरा की एक किशोरी से पटना में देह व्यापार का धंधा कराने का मामला सामने आया था। किशोरी के देह व्यापार कराने वाले गिरोह के चंगुल से भाग कर आरा आने के बाद उसके भाई ने आरा नगर थाने में रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करायी थी। उसमें अनीता व संजीत को आरोपित किया गया था। पीड़िता की ओर से कोर्ट में दर्ज 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश व संजय को आरोपित किया गया था। अब कोर्ट ने अरुण यादव को मामले में बरी करके उन्हें बड़ी राहत दे दी है।

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