PATNA : हत्या के जुर्म में 8 अभियुक्त को उम्र कैद की सजा

पटना, दानापुर। लाल बिहारी राय हत्याकांड में दानापुर न्यायालय के एडीजी 3 एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण शिवहरे ने 8 अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने इस हत्याकांड मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राहुल कुमार, रोहित कुमार, गया राय, देवेन्द्र राय,  संतोष कुमार, अजीत कुमार, देवेन्द्र राय, अनिल कुमार और हत्या करने और हत्या का प्रयास करने का दोषी करार दिया था। यह घटना नौबतपुर थाना अंतर्गत घनश्यामपुर गांव में 18 मई 2020 को हुई थी। मृतक के पत्नी चिंता देवी ने 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। सभी नामजद अभियुक्त नौबतपुर थाना अंतर्गत घनश्यामपुर गांव का निवासी है। जिसका नौबतपुर थाना कांड संख्या 248/2020 दर्ज है। घटना के दिन लाल बिहारी राय लोहा फैक्ट्री में काम पर 10 बजे रात में अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान 8 अभियुक्तो ने घेर लिया और गाली- गलौज करते हुए सभी अभियुक्तों ने मिलकर लाठी डंडे से और तेज धार वाले हथियार से मारकर हत्या कर दी। नौबतपुर पुलिस ने इस हत्याकांड में 8 अभियुक्त पर चार्जशीट दायर किया था। इस हत्याकांड में स्पीड ट्राइल करते हुए 2 वर्ष में न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। सजा का आदेश सुनते ही सभी अभियुक्त रो पड़े। एडीजी 3 के सरकारी पीपी मो०कलाम अंसारी ने बताया कि सभी अभियुक्त का जमानत खारिज करते हुए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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