बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू : पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम भी हुए बंद, समारोह में 50 लोग हो सकेंगे शामिल
पटना। बिहार से तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों के अलावा तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे।
सीएमजी की हुई बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 16 दिन 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावे सभी जिम मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह भी फैसले लिए गए कि आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। क्लास 9, 10, 11 एवं 12वीं की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। आॅनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे। जबकि क्लास 8 तक के सभी क्लास आॅनलाइन ही चलेंगे। वहीं कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।


बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल पूर्णत: बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट-ढाबे आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

