बिहार में स्कूल-कॉलेज बंद, लेकिन शर्तों के साथ पूर्व निर्धारित परीक्षाएं होंगी
पटना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। कहा गया है कि विद्यालय और कॉलेज प्रबंधन पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शर्तों के साथ आयोजित करे। यानी परीक्षाएं लेने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 4 अप्रैल को सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में परीक्षा से जुड़ा यह निर्देश दिया है। परीक्षा आयोजित करते समय प्रॉटोकॉल का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
बताते चले बीते शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करने के साथ-साथ सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। शादी-विवाह में अधिकतम 250 और श्राद्ध में 50 लोगों को ही शामिल होने को अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल के आखिर तक सभी सरकारी-निजी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। सभी डीएम-एसपी को अपने जिलों में कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ताजा गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी हाल में क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा सवारी नहीं बैठेगी। यह व्यवस्था 15 अप्रैल तक लागू रहेगी।


