मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में हुई पेशी, कार्रवाई के लिए साथ ले गई पटना पुलिस
बेतिया। तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि जिन दो मामलों में उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया है, वह पुराने मामले हैं। पेशी के बाद कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उनको फिलहाल बिहार में ही रखा जाए। आज मनीष कश्यप की पहली पेशी सीजेएम कोर्ट में मझौलिया कांड संख्या 193/21 और दूसरी पेशी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मझौलिया कांड संख्या 737/20 हुई। बेतिया कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप को जेल भेजने का आदेश दिया। सूत्रों की मानें तो तमिलनाडु पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर आई थी। ऐसे में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन अब कोर्ट ने साफ कहा है कि जब भी अदालत का आदेश होगा, मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करना होगा। ऐसे में खबर है कि मनीष को अभी बिहार में ही रखा जाएगा। फिलहाल पुलिस उनको पटना लेकर निकल गई है। mवहीं, यूट्यूबर मनीष कश्यप के वकील सीनियर एडवोकेट अब्दुल हाई अख्तर ने बताया कि कोर्ट ने मनीष कश्यप को बेतिया जेल भेजने का आदेश दिया है। वह बेतिया जेल के लिए डिमांड किया गया है। अब यह प्रशासन का मामला बनता है कि वह मनीष कश्यप को कहां रखता है। इसमें जुडिशरी का कोई मामला नहीं बनता लेकिन जब भी कोर्ट चाहेगा, मनीष कश्यप को बुला सकता है। ऐसी स्थिति में हर हाल में स-शरीर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करना पड़ेगा।
मनीष के खिलाफ कई मामले दर्ज
यूट्यूबर मनीष पर कई आपराधिक मामले बेतिया के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। बेतिया में ही सात अपराधिक मामले दर्ज हैं। पांच केसों में वह चार्जशीटेड हैं। एक मामले में जमानत पर और एक मामले में हाई कोर्ट पटना ने भी उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर मझौलिया कांड संख्या 336/20, मझौलिया कांड संख्या 337/20, मझौलिया कांड संख्या 193/21, बेतिया नगर थाना कांड संख्या 109/19, बेतिया नगर थाना कांड संख्या 338/19, बेतिया नगर कांड संख्या 289/19 और बेतिया नगर कांड संख्या 290/19 दर्ज हैं। वहीं 193/21 मझौलिया कांड में मनीष कश्यप कि जमानत उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसी केस में उसकी आज पेशी हुई हैं। इससे पहले भी चार बार मनीष को पेश करने के लिए कोर्ट द्वारा तारीख दिया गया था लेकिन उनकी पेशी नहीं हो सकी थी।


