भागलपुर में सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक को 10 साल की सजा, पड़ोसी के नाबालिग बच्ची से रेप की थी कोशिश

भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिलें के पॉक्सो कोर्ट में गुरुवार को रेप की कोशिश के मामले में एक दोषी को सजा सुनाई गई है। जिसे सजा सुनाई गई है उसका नाम उमेश यादव है। वही वह सहारा इंडिया में शाखा प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत था। उसने अपनी पड़ोस की ही रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। बता दे की 22 फरवरी 2016 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं, बाद में सुनवाई में एक अप्रैल 2023 को वह दोषी पाया गया था, जिसे सजा की बिंदु पर रखा गया था। गुरुवार को कोर्ट ने उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है। वही विशेष लोक अभियोजक जयकिशन मंडल ने बताया कि साल 2016 में बिस्किट देने के बहाने बच्ची को घर बुलाया था। इसके बाद उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। शोर हुआ तो पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। वही उन्होंने बताया कि उमेश यादव पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वही जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवाजा देने का भी निर्देश दिया है। वही जयकिशन मंडल ने बताया कि अब बच्ची को अपने रिश्तेदार के यहां भेजने में भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके का जघन्य अपराध था, वैसे में कोई भी अपने छोटे बच्चों को गोद में देने से परहेज करेंगे।
