September 29, 2026

कोटा से छात्रों को वापस लाने के मामले में हुई कार्रवाई से पटना हाईकोर्ट संतुष्ट, केस निष्पादित

पटना। लॉकडाउन में फंसे छात्रों को कोटा और अन्य राज्यों से वापस लाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार ने सोमवार को कार्रवाई रिपोर्ट पेश की। जहां जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस आरके मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।
कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने छात्रों को निर्धारित मापदंडों के अनुरुप वापस लाने की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार के अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि अब तक 13 हजार छात्रों को कोटा से वापस लाया जा चुका है। साथ ही विभिन्न स्पेशल ट्रेनों से लगभग 98 हजार मजदूर बिहार लौटे हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मेडिकल जांच के साथ ही सभी जरूरी कार्रवाई की जा रही है। लोगों के ठहरने व रहने की व्यापक व्यवस्था की गई है। छात्रों और मजदूरों को विभिन्न राज्यों से वापस लाने का सिलसिला अभी भी जारी है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट ने केस को निष्पादित कर दिया।

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