बिहार में अनलॉक-4 : सरकारी व निजी कार्यालयों में होगी पूरी उपस्थिति, स्कूल व कॉलेज भी खुलेंगे, जानें और क्या छूट मिली

पटना । बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के जाने के बाद केसों में काफी कमी आई है। इसी को देखते हुए प्रदेश में सरकार ने छह अगस्त तक के लिए अनलॉक-4 की घोषणा कर दी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को अनलॉक-4 को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

सोमवार को कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर हुई बैठक में प्रदेश सरकार के कई मंत्री व अधिकारी शामिल हुए। उनके साथ चर्चा के बाद बिहार में अनलॉक- 4 के नियम को लागू करने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया गया है। वैक्सीन लेने वाले ही आॅफिस आ सकेंगे।

सीएम नीतीश ने बताया कि विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं व 12वीं तक के स्कूल में 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी।

उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट व खाने की दुकान का संचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। अभी भी सावधानी की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक-4 के नए नियम सात जुलाई से लागू होंगे।

मालूम हो कि अनलॉक के दौरान भी कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आई है, पर अब भी राज्य में 100 से अधिक नए मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं।

सरकार के नए नियम के मुताबिक स्वीमिंग पुल और जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है। ये 50 फीसदी संख्या के साथ खोले जा सकेंगे। दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया है।

दुकानें शाम सात बजे तक खुली रहेंगी. जबकि आॅफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। टीका लिए बाहरी व्यक्ति को ही आॅफिस में इंट्री दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू नौ बजे से लागू रहेगा।

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