सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्णय- व्हाट्सएप,टेलीग्राफ के जरिए भेजे जा सकेंगे नोटिस/सम्मन

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा है कि अब अदालती नोटिस/सम्मन को व्हाट्सएप तथा टेलीग्राफ के जरिए भी भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अदालती कार्यवाही में तीव्रता आने की संभावना बढ़ गई है।सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है।इसकी इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही उसी दिन मेल के जरिये भी नोटिस/ समन भेजे जाए।दो ब्लू टिक ये सुनिश्चित करेंगे कि रिसीवर ने नोटिस देख लिया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि किसी पार्टी को समन और नोटिस के तरीकों के इस्तेमाल पर वैध सेवा साबित करनी होगी।यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में समन और नोटिस की सेवा की अनुमति दी है, जो प्राप्तकर्ताओं को तुरंत सामग्री वितरित करते हैं।इसमें “दो नीले रंग की पट्टी बताती हैं कि रिसीवर ने नोटिस देखा है.” सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया।सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर चेक की वैधता बढ़ाने की भी अनुमति दी।अदालत ने कहा कि यह उचित होगा कि इसमें आरबीआई अपने विवेक का इस्तेमाल करे।

लॉकडाउन से धीमे पड़े अदालती काम में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी अदालतें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल जैसे साधनों से नोटिस और समन भेज सकेंगी।व्हाट्सएप पर ब्लू टिक लगने को नोटिस की सर्विस माना जाएगा।अगर किसी ने यह फीचर डिसएबल कर रखा है तो कोर्ट तय करेगा कि सर्विस को पूरा माना जाए या नहीं।

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