RJD विधायक बच्चा पांडे की बढ़ी मुश्किलें, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी हुई दर्ज
बिहार। सिवान से RJD विधायक बच्चा पांडे और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों भाइयों को यह प्राथमिकी उनके चचेरे भाई राकेश पांडे ने ही दर्ज कराया है। दरौली थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोनों भाईयों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। अब दरौली पुलिस ने राजद विधायक और पूर्व विधानपार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आवेदन की जांच करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरौली पुलिस के अनुसार बच्चा पांडेय के, चचेरे भाई राकेश पांडे ने थाने में आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने विधायक और उनके भाई पर, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
बताया गया कि कि पूर्व में भी टुन्ना पांडेय के द्वारा भाई राकेश पांडेय को फोन पर धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ था। फिलहाल बच्चा पांडेय बड़हरिया विधानसभा से विधायक हैं और उन्हें तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में माना जाता है। दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आईपीसी की धारा 380 के तहत घर में चोरी करने या फिर उस पर कब्जा करने के मामले में सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत अधिकतम 7 साल कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, आईपीसी की धारा 457 के तहत अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है।