PATNA : फुलवारी में नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा व 10 हजार जुर्माना

पटना। राजधानी में नाबालिग से रेप के मामले में पटना के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मो. शमीम उर्फ असलम को 7 साल की सजा दी है। वही उसके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही जुर्माने की रकम नहीं देने पर 3 महीने अधिक जेल में रहना पड़ेगा। मंगलवार को पटना के पोक्सो कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया। बताते चले की यह रेप की घटना फुलवारीशरीफ थाना इलाके की है। वही वारदात 4 अक्टूबर 2017 को हुई थी। उस वक्त 12 साल की नाबालिग अपने घर से कुछ दूर पर ही शौच के लिए गई थी। उसी दौरान नाबालिग के मोहल्ले का ही रहने वाला मो. शमीम उर्फ असलम वहां पहुंच गया था। वही FIR के अनुसार उस वक्त आरोपी ने नाबालिग का मुंह जबरन बंद कर दिया था। फिर उसे धमकी दी गई। इसके बाद उसका रेप किया।
5 साल 1 महीने से है जेल में
वही अपने साथ हुए वारदात के बाद पीड़िता ने पहले परिवार और फिर फुलवारीशरीफ थाना को जानकारी दी। तब पुलिस ने छानबीन करते हुए उसी दिन FIR नंबर 631/17 दर्ज किया था। वही इसके बाद छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा उसे जेल भेजा। वही आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 दिसंबर 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया था। स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार 24 जनवरी 2018 को कोर्ट में आरोप का गठन हुआ। इसके बाद सुनवाई चली। 21 नवंबर को पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और ADJ-6 सह पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज विनय प्रकाश तिवारी ने आरोपी के खिलाफ सजा सुना दी है। वैसे 5 साल 1 महीने से आरोपी जेल में कैद है।

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