जातीय गणना : पटना हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई की याचिका को किया खारिज, राज्य सरकार ने SC का खटखटाया दरवाजा

पटना। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को लेकर जल्द सुनवाई की याचिका खारिज कर दी है। वहीं, अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दे की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना जारी रखने की याचिका दायर की है। हालांकि, बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख नहीं दी है। दरअसल, बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी गयी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख नहीं दी है। ज्ञात हो कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तय की है।

वहीं बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 9 मई को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दी। वहीं, अब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताते चलें कि बिहार सरकार की ओर से ये भी मांग की गयी थी कि उसे जातिगत गणना का काम जारी रखने दिया जाये। 80 परसेंट काम हो चुका है, कोर्ट बाकी बचे काम को भी पूरा करने की इजाजत दे। सरकार ने कहा था कि जातिगत गणना का काम पूरा करने के बाद इसे सार्वजनिक तभी किया जायेगा, जब कोर्ट इसकी इजाजत देगी। वही इसके बावजूद हाईकोर्ट के द्वारा इसपर रोक लगा दी गई थी।

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