मुंगेर गोलीकांड मामले पर पटना हाईकोर्ट बोला- मुआवजा देने में देरी होने पर सरकार पर चलेगा अवमानना का केस

पटना । मुंगेर गोलीकांड मामले पर पटना हाईकोर्ट का कहना है कि यदि मुआवजा देने में देरी की गई तो सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा। कोर्ट का कहना है की सीआईडी के अनुसंधान में कई खामियां हैं उसे दूर किया जाए। इसके अलावा सीआईडी जल्द ही मुंगेर की तत्कालीन एसपी लिपि सिंह से पूछताछ करेगी।
वहीं तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह की भी गिरफ्तारी होगी।

दुर्गा विसर्जन के दौरान 20 साल के अनुराग पोद्दार की मौत के मामले में लगातार न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ तीन दिनों से सुनवाई कर रही है। मुंगेर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ओमप्रकाश पोद्दार ने कहा कि लगातार तीन दिनों तक सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए आदेश दिया कि अनुराग हत्या मामले में मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा।

उन्होंने बताया कि पूर्व में कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सरकार आदेशित तिथि के एक महीने के अंदर यानी 6 मई तक मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार को 10 लाख की मुआवजा राशि अदा करें। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। 17 मई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुआवजा राशि देने के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी दायर की है।

संबंधित कागजात, सुनवाई की दूसरी तारीख 18 मई को पेश करेंगे। मगर 18 मई को राज्य सरकार के अधिवक्ता कागजात पेश नहीं कर पाए और एक नया बहाना बनाया। इसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। 19 मई को सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में मुआवजा आदेश पर पुन: विचार करने की दलील दी। इसपर कोर्ट ने कहा कि सरकार को मुआवजा राशि देने में देरी नहीं करनी चाहिए।

 

 

About Post Author

You may have missed