बिहार पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए 79.1 करोड़ रुपए जारी, खाते में भेजी जाएगी मासिक भत्ता

पटना। पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच को नियत मासिक भत्ता के लिए कुल 79 करोड़ 10 लाख रुपए जारी करने की स्वीकृति दी। पंचायती राज्य विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि उनके खाते में राशि भेजी जाएगी।
बताया गया है कि मुख्य कार्यपालक, जिला परिषद् राशि की निकासी कर जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के खातों में स्थानान्तरित की जाएगी। संबंधित जिला के पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरी के सरपंचों और पंचों के बैंक खाताओं में राशि उपलब्ध करायेंगे।
किसको कितना मासिक भत्ता मिलता है
         नाम                            नियत मासिक भत्ता (रुपये में)
1. जिला परिषद अध्यक्ष –     12,000 रुपए मात्र
2. जिला परिषद उपाध्यक्ष – 10,000 रुपए मात्र
3. पंचायत समिति प्रमुख – 10,000 रुपए मात्र
4. पंचायत समिति उप-प्रमुख – 5,000 रुपए मात्र
5. ग्राम पंचायत मुखिया – 2,500 रुपए मात्र
6. ग्राम पंचायत उप-मुखिया – 1,200 रुपए मात्र
7. ग्राम कचहरी सरपंच – 2,500 रुपए मात्र
8. ग्राम कचहरी उप-सरपंच – 1,200 रुपए मात्र
9. जिला परिषद सदस्य – 2,500 रुपए मात्र
10. पंचायत समिति सदस्य- 1,000 रुपए मात्र
11. ग्राम पंचायत सदस्य- 500 रुपए मात्र
12. ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) – 500 रुपए मात्र

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