प्रदेश में अब सरकार लेगी पानी का टैक्स, वसूली पेयजल उपयोग शुल्‍क नीति 2021 के तहत करना होगा भुगतान

पटना। प्रदेश में जल्द ही पानी पर टैक्स लगने वाला हैं। जानकारी के अनुसार, अगले तीन महीनों में बिहार के सभी निकायों में वॉटर टैक्स शुल्क लागू कर दिया जाएगा। यह शुल्क पेयजल उपयोग शुल्‍क नीति 2021 के तहत की जाएगी। बिहार में फिलहाल पानी मुफ्त है, लेकिन अब सरकारी पेयजल का कनेक्शन लेने वालों को इसका भुगतान करना करना होगा। पटना नगर निकाय के साथ बिहार के सभी निकायों को पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत जल्द ही वाटर टैक्स की वसूली शुरू करेगा।
नगर निगम तैयार किया ब्लूप्रिंट, अगले तीन महीनों में आने लगेगा पानी का बिल
नगर निगम विभाग ने पानी पर टैक्स वसूलने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। अगले तीन महीनों में लोगों के घर बिल आना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पानी के ऊपर टैक्स अप्रैल से ही लगेगा। वॉटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के घर में नल का कनेक्शन है और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं उन्हीं से पानी का टैक्स वसूला जाएगा। दूसरी तरफ अगर किसी के घर में नल का कनेक्शन नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो पानी का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। वही जो लोग 1000 रुपये तक प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उनसे हर महीने चालीस रुपये और साल के 480 रुपये वसूले जाएंगे। अगर कोई 1001 से 2000 रुपये तक प्रॉपर्टी टैक्स देता है उससे 65 रुपये महीने के हिसाब से साल के 780 रुपये वसूल किए जाएंगे। जो लोग 2001 रुपये से 3000 रुपये तक प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उनसे महीने का 120 रुपये और साल का 1440 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा।

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