मठ-मंदिरों की जमीन की नहीं होगी बिक्री, 1509 भूमि की गई चिह्नित : मंत्री

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में संजय सरावगी के आए ध्यानाकर्षण के जबाव में कहा कि मठ-मंदिरों की जमीन की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। मठ-मंदिर की जमीन को धार्मिक संस्थान से बेदखल नहीं होने देंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि मठ, मंदिर की जमीन के अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए एक न्यायाधिकरण का प्राविधान किया गया है।
इस न्यायाधिकरण के आदेश पर अपील का भी प्राविधान है। यह भी व्यवस्था की गयी है कि किसी भी स्थिति में जमीन के स्वामित्व में सेवायत या फिर पुजारी का नाम नहीं होगा। मंदिर व मठ की जमीन पर बने निर्माण के किराए से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने भी इस प्रश्न के जबाव में कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ऐसी 1509 जमीन चिह्नित की गई है जिनका निबंधन होना है। इस बारे में अंचलाधिकारी के माध्यम से धार्मिक न्यास बोर्ड के पास प्रस्ताव आएगा। इसके बाद इसका निबंधन होगा। ऐसे जमीन का रकबा 26 से 27 हजार एकड़ तक है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग इस तरह की जमीन की पैमाइश कराए और योजना एवं विकास विभाग इसकी पिलरिंग के लिए राशि उपलब्ध कराए।

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