बिहार में टल सकता हैं अप्रैल-मई में प्रस्तावित नगरपालिका का चुनाव, जानिए पूरा मामला
पटना। बिहार में संभावित नगर पालिका का चुनाव एक बार फिर से टल सकता है। चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इसके कारण चुनाव टलने की संभावना अब बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। बिहार में अप्रैल-मई में नगरपालिका का चुनाव प्रस्तावित है। आरक्षण की व्यवस्था भी पहले से लागू है जिसके आधार पर चुनाव होना है। लेकिन इस बार बगैर विशेष आयोग के गठन के चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इसको लेकर आयोग ने पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सूचना भी दे दी थी। सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया है। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने को कहा गया है। इसके आधार पर तय किया जाना है कि चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए। वही सरकार तत्काल विशेष आयोग का गठन करे और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करे। इसके लिए जिला स्तर पर एक कमिटी बनाई जा सकती है जो अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को दे। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगा और फिर सरकार लेजिस्लेचर के जरिए उसे मूर्त रूप दे सकती है।

