मुजफ्फरपुर बालिका गृह महापाप- मुख्य अभियुक्त बृजेश ठाकुर को उम्र कैद,सजा सुनते ही रो पड़ा दरिंदा

नई दिल्ली ब्यूरो। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपियों की सजा का एेलान कर दिया है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अब वह ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा। सजा का एेलान होते ही ब्रजेश ठाकुर रो पड़ा। अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जा रही है।बालिकागृह कांड में दिल्ली के साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को गैंगरेप के आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट में दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाई जा रही है। ब्रजेश समेत सभी दोषियों के करीबी व वकील कोर्ट में मौजूद हैं।

ब्रजेश ठाकुर समेत 4 को चार्जशीट की सभी मूल धाराओं के अलावा गैंगरेप की धारा में सजा सुनाई जा रही है। गैंगरेप की धारा में उम्र कैद का प्रावधान है। मधु का रिश्तेदार विक्की सभी आरोपों से बरी हुआ है, जबकि जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत दोषी पाते हुए उन्हें बॉन्ड पर मुक्त कर दिया गया था। किशोरियों से दुष्कर्म के षड्यंत्र में शामिल बालिका गृह की महिला कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इसके लिए धारा 120 बी के तहत कानून में दुष्कर्म के बराबर ही सजा का प्रावधान है।

इनको मिल रही सजा- ब्रजेश ठाकुर, रवि रौशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, अश्विनी, साइस्ता परवीन उर्फ मधु, इंदू कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी व रोजी रानी।

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