मुजफ्फरपुर : एलटीसी घोटाले के आरोप में कुढ़नी विधानसभा के राजद विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता से रद्द कर दी गई है। अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद थे उसी दौरान एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस घोटाले में दोषी सिद्ध होने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं। अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं। अनिल सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।

वही मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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