PATNA : DM और SSP के साथ श्री दशहरा कमेटी की हुई बैठक, 3 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित

पटना। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल नोपानी तथा सचिव अरुण कुमार के साथ समाहरणालय में बैठक कर आवश्यक निर्णय लिया गया। कमेटी द्वारा गांधी मैदान में ही छोटे स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम रामलीला, रावणवध और भरत मिलाप के आयोजन संबंधी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विमर्श के उपरांत उपयुक्त नहीं पाया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांधी मैदान के पास स्थित कालिदास रंगालय में 3 दिनों का रामलीला, रावण वध, भरत मिलाप का कार्यक्रम किया जाएगा।
सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में कालिदास रंगालय में 3 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जहां 14 अक्टूबर को रामलीला, 15 अक्टूबर को रावणवध और 16 अक्टूबर को भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोगों की भागीदारी होगी। कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होगा, जिसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखा जा सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर उचित निर्णय लेने तथा आवश्यक अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। किंतु अगर मामले बढ़ते हैं अथवा विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो अनुमति को रद्द भी किया जाएगा। आयोजन के दौरान आगामी पंचायत चुनाव 2021 में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।
बता दें कोविड-19 के वर्तमान दौर में सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला को इस आशय का पत्र निर्गत करते हुए अपने क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजन की अनुमति देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकृत किया गया है।
वहीं आगामी दुर्गा पूजा 7 अक्टूबर को कलश स्थापन के साथ शुरू होकर 15 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समाप्त होगी। इस अवसर पर पूजा पंडाल की स्थापना तथा लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व कोविड संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किए जाने के आदेश के साथ ही एसडीओ व एसडीपीओ के द्वारा अनुमति दिया जाना है। इस संबंध में कोरोना संक्रमण में वृद्धि के संकेत प्राप्त होने पर स्थानीय परिस्थितियों का आकलन तथा उच्चस्तरीय निर्देश के आलोक में निर्गत अनुमति रद्द की जा सकती है। किसी प्रकार के आयोजन की पूर्व अनुमति के क्रम में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं कोविड-19 हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन आवश्यक है।

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