मंजू वर्मा को हाईकोर्ट से झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें फिलहाल आसान होती नजर नहीं आ रही है। आज पटना हाईकोर्ट से उन्हें बढ़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। जिसे लेकर पूर्व मंत्री ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने आज झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।आपको बता दें कि बिहार की समाज कल्याण मंत्री रही मंजू वर्मा की मुश्किल मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के सामने आने के बाद बढ़ गई थी। इस मामले में उनके पति चंद्रशेखर वर्मा का संबंध मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ सामने आने के बाद मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सीबीआई की छापेमारी में मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित आवास से लगभग 40 कारतूस पाए गए थे।

इस बरामदगी के बाद मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मंजू वर्मा की तरफ से हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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