मोतिहारी में बेटी व प्रेमी की हत्या करने वाले आरोपित पिता को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

मोतिहारी । बेटी व उसके प्रेमी की हत्या मामले में न्यायाधीश अजय कुमार मल ने पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मलाही थाना क्षेत्र के बड़हरवा में 2015 में पिता राजन साह ने प्रेम प्रसंग के मामले में अपने बेटी व उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

चौकीदार की सूचना पर मलाही पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल का शव घर के कमरे से बरामद किया था। चौकीदार के बयान पर मलाही थाने में एफआईआर कर पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार किया था।

6 मई 2015 की अहले सुबह नामजद आरोपित राजन प्रसाद साह टहलकर घर आया तो अपने घर के कमरा में उसने अपनी 18 साल की बेटी शालू और युवक शत्रुघ्न कुमार को आपत्तिजनक स्थिति में सोया देखा।इसके बाद गुस्से में आकर उसने दोनों की गला दबा हत्या कर दी।

सूचना पर मलाही पुलिस ने पहुंच दोनों शव को घर से बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 के कोर्ट में सत्रवाद संचालन के दौरान अपर लोक अभियोजक तारिकुल आजम ने 18 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद एक आरोपित को एक सितंबर को ही दोषी करार देकर उसके बंधपत्र को रद्द करते हुए कारागार में भेजा था। सजा के बिंदु पर मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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