लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टली,राजद को लगा झटका
रांची।राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के चारा घोटाले में जमानत के मामले में आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई फिर छह सप्ताह के लिए टल गई है।राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।राजद अध्यक्ष की ओर से कोर्ट में सजा की आधी अवधि समाप्ति संबंधित सर्टिफाइड दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा गया। जिसके बाद अदालत ने आगामी 6 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दिया। आज रांची उच्च न्यायालय में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लालू यादव के समर्थकों को उम्मीद था की आज राजद अध्यक्ष को जमानत मिल जाएगी। राजद सुप्रीमो की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार तथा दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में उपस्थित हुए थे।राजद सुप्रीमो के द्वारा दायर जमानत याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था।सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य के आधार पर भी जमानत देने की अपील की थी।सीबीआई ने अपने जवाब में सीआरपीसी की धारा 427 का भी जिक्र किया है।सीआरपीसी की धारा 427 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अलग-अलग मामलों में सजा मिलती हैं।तो एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा आरंभ होगी। सीबीआई ने अपने जवाब में बताया कि राजद अध्यक्ष को 4 मामले में अलग-अलग सजा हुई।उन्हें सजा सुनाने वाली कोर्ट ने सभी सजा को एक साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया है।ऐसे में राजद अध्यक्ष अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।यह नहीं माना जा सकता है।राजद अध्यक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता ने आधी सजा पूरी होने का सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के लिए समय मांगा था।


