PATNA : विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा नहीं लेने व डिग्री देने में विलम्ब को लेकर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, समय से परीक्षा लेकर रिजल्ट देने का दिया निर्देश

पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा समय पर नहीं लेने और छात्रों को डिग्री निर्गत करने में हो रहे विलम्ब पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विवेक राज की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रों का भविष्य इस तरह से खराब नहीं होना चाहिए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के सभी सम्बंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। वही कोर्ट ने कहा कि तीन-चार सालों से कई पाठ्यक्रमों की परीक्षा नहीं लेना गंभीर मामला है। परीक्षा लेने के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड होगा। वही पटना कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासन को निर्धारित समय में परीक्षा लेकर रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो कुलपति हलफनामा दायर नहीं करेंगे। उन पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ये धनराशि उनके व्यक्तिगत वेतन से काटा जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शाश्वत ने बताया कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों की परीक्षा ली जाती है। एक तो इन विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र ऐसे भी विलम्ब से चल रहे है। परीक्षाएं भी निर्धारित समय पर नहीं ली जा रही है। वही उन्होंने कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं लेने और रिजल्ट देने के बाद भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को डिग्रियां देने में विलम्ब करते हैं। इससे जहां छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन छात्रों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ता हैं। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या नौकरियों में डिग्री मांगी जाती हैं। लेकिन डिग्री नहीं होने के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या नौकरियों से वंचित रह जाना पड़ता हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि छात्रों को सम्बंधित विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर डिग्री उपलब्ध कराएं। इस मामलें पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

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