पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस में चार साल की सजा काट रहे आरोपी को किया रिहा, जानें वजह

पटना। हाई कोर्ट ने दुष्कर्म केस में चार साल की सजा कटा रहे व्यक्ति रिहा कर दिया है। न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने समस्तीपुर के रतन कामती की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। मामले में पीड़िता ने आरोपित पर आरोप लगाया था कि पैसे की लेन-देन को लेकर उसके पति से विवाद चल रहा था।

तीन जुलाई 2006 को आरोपित रात के 11 बजे महिला के घर में घुसा व उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले पर ट्रायल कोर्ट ने अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया था, परंतु एक व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई थी।

आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के बयान में घोर विरोधाभास है। पीड़िता ने मामले को लेकर कोई भी एफआईआर भी नहीं कराई। पुलिस के एफआईआर नहीं करने पर उसने किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष भी कोई लिखित शिकायत नहीं दी। मामले के अवलोकन पर एकलपीठ ने सबूतों की कमी एवं पीड़िता के बयान में विरोधाभास पाते हुए व्यक्ति को बरी कर दिया।

 

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