अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ दायर मानहानि केस पर की सुनवाई, गुजरातियों को ठग कहने का आरोप

पटना। गुजरात के अहमदाबाद स्थित मेट्रो कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर शनिवार को सुनवाई हुई। बता दे की तेजस्वी यादव पर सभी गुजरातियों को ठग कहने का आरोप है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान फरियादी पक्ष की ओर से कोर्ट में 3 गवाह पेश हुए। वही इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक न्यूज चैनल के संपादक को नोटिस जारी किया है। वही इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी। दरअसल, तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। बता दे की तेजस्वी ने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। तेजस्वी ने ये बातें उस वक्त कही थीं जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटा दिया गया था।

वही तेजस्वी यादव के इस बयान पर हरेश मेहता नाम के शख्स ने गुजरात की कोर्ट मानहानि का केस दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज कराने वाले हरेश मेहता ने कहा था कि उन्होंने समाचार चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देते हुए सुना और गुजराती होने के नाते उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मानहानि का केस किया है। वही उन्होंने 21 मार्च को IPC की धारी 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वही पिछली सुनवाई में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया था। जिसमें कहा गया था कि अदालत पहले मानहानि की शिकायत की जांच करेगी और फिर जांच करेगी कि क्या शिकायतकर्ता और गवाहों के पक्ष में सबूतों पर विचार करके प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। आज यानी 20 मई को मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक न्यूज चैनल के संपादक को नोटिस जारी किया है। वही इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

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