गोपालगंज-सड़कों पर सन्नाटो का दौर खत्म,डीएम ने अनलॉक-1 के लिए जारी किया दिशा निर्देश

गोपालगंज।गोपालगंज जिलाधिकारी अरसद अजीज ने आज गोपालगंज सभाकक्ष भवन में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान,अनलॉक-1 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कल सुबह आठ बजे से जिला में बस सेवा शुरू की जाएगी। इस दौरान बस में यात्रियों को बैठने से पहले बस को सैनिटाइजर कर यात्रियों को बैठाया जाएगा साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी का मास्क पहनना जरूरी होगा, वहीं जिला अधिकारी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में जितनी सीटें होंगी उतने यात्री बैठ सकेंगे। इसके साथ ही ऑटो में भी फुल क्षमता के मुताबिक सवारियां बैठ सकेंगी। इसके अलावा बाइक पर भी एक साथ दो लोग बैठ सकेंगे, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए, जिलाधिकारी ने बताया कि मंगलवार तक श्रमिक ट्रेन से आए लोगों को ही क्वॉरेंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा बुधवार से श्रमिक ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए बंद हो जाएंगी वहीं क्वॉरेंटाइन सेंटर को लेकर भी जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया की सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को 15 जून तक ही ब्लॉक क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने की गाइडलाइन सरकार की तरफ से मिली है, वही जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे हैं उनकी भी पहचान करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है उनका भी पहचान कर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक उनका किराया उन्हें मुहैया कराया जाएगा, वही स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों को भी निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर वह तुरंत स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित करें ताकि उन्हें उचित उपचार मुहैया कराए जा सके, वही बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी जिला स्तर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई, हालांकि परिचालन को लेकर जिला अधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कंटेंटमेंट जोन में परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे, शादी विवाह को लेकर भी 50 से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित ना हो वही शव ले जाने के दौरान 20 से अधिक लोगों की संख्या पर प्रतिबंध है,साथ ही
स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नही होगी। लेकिन प्रैक्टिस करने पर कोई रोक नही है सार्वजनिक स्थलों पर काम के दौरान मास्क अनिवार्य होगा। साइज के अनुसार दुकानों पर लोगो की संख्या की गई है तय। छोटे दुकानों में 2 बड़े दुकानों में 5 लोग कर सकते है खरीदारी, वहीं दुकान खोलने को लेकर भी जिला अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:00 बजे के बाद रात्रि 9:00 बजे के पहले दुकान खोलने की अनुमति है साथ ही 9:00 बजे रात्रि के बाद और सुबह 5:00 बजे तक क्षेत्र में कर्फ्यू लागू रहेंगे,सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और सेवन पर बैन पूर्ण रूप से रहेगा इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर कहीं भी पाबंदी नहीं है ना किसी पास की जरूरत है, वही पिक्चर व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि जून माह तक पूर्ण रूप से शिक्षा कार्य पर प्रतिबंध रहेंगे इस दौरान सरकार की तरफ से कोई दिशानिर्देश जारी होगा तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचित किया जाएगा, वही कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि हर गांव में माइक के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर इस महामारी को रोकने का कार्य जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, धार्मिक स्थलों को लेकर भी जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 8 जून के बाद सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन मिलेगा उसके बाद ही इसमें छूट दी जाएगी,

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