बेगूसराय मामले में बिहार सरकार को हाईकोर्ट ने किया तलब, मांगा जवाब

पटना। पटना हाई कोर्ट ने बेगूसराय के प्रखंड अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से सड़क निर्माण मामले में बरती गई अनियमितता के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मोहम्मद अशरफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ये मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत दामोदरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में सड़क निर्माण के लिए इसे पारित किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरोज शर्मा ने बताया कि इसमें ये आरोप लगाया गया है कि पहले से बनाये गए रोड को ही बनाये गए रोड के तौर पर बताया गया है। इसको लेकर संबंधित जिलाधिकारी और बीडीओ के समक्ष अभ्यावेदन भी दिया गया। इस मामले में आगे की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद की जाएगी।

About Post Author

You may have missed