बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज, 10 मई को होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार में विवाद थमता नहीं दिखा रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दर्ज कराया गया है। दायर की गयी अर्जी में कहा गया है कि शास्त्री ने खुद को कथित तौर पर हनुमान का अवतार बताकर हिंदूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पश्चिम) की अदालत में स्थानीय अधिवक्ता सूरज कुमार ने यह शिकायत दायर की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि धीरेंद्र शास्त्री ने 24 अप्रैल को राजस्थान में आयोजित एक सभा में भगवान हनुमान का अवतार होने का दावा किया था, जो हिंदूओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान था। उन्होंने शास्त्री के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295ए (धार्मिक आस्था का अपमान), 298 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्त किया गया विचार यह उच्चारित शब्द) और 505 (गलत जानकारी आदि जिससे अशांति पैदा होने की आशंका हो) के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।
धीरेंद्र शास्त्री को करना पर रहा राजद के विरोध का सामना
पंडित धीरेंद्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक पटना शहर के पास नौबतपुर में पांच दिवसीय मंडली आयोजित करने वाले हैं, लेकिन पटना में उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को राजद के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव, जो खुद बेहद धार्मिक माने जाते हैं, ने धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा का विरोध करने और उनके यहां आने पर पटना हवाई अड्डे पर ही उनका घेराव करने का संकल्प लिया है। तेजप्रताप ने कहा था कि बाबा बागेश्वर की बिहार में तभी इंट्री होगी, जब वह सभी धर्मों के भाई चारे की बात करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी इंट्री नहीं होगी।

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