14.87 लाख श्रमिकों को बिहार सरकार का तोहफा, बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी
पटना। बिहार सरकार ने श्रमिकों को तोहफा देते हुए नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने 446 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके मद्देनजर श्रम संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया है। यह आदेश छह महीने तक जारी रहेगा। यह न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948 की धारा 5 में वर्णित धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बढ़ाई गई है। सरकार के आदेश के अनुसार, साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निरीक्षण होगा।
श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सरकार के पास 14.87 लाख श्रमिक निबंधित हैं। इन सभी की उम्र 60 साल से ज्यादा है। सरकार ने इन सभी की स्वास्थ्य देखभाल के लिए सालाना तीन हजार रुपये देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से श्रमिकों में काफी खुशी है।
अब इतनी मिलेगी मजदूरी
अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये में मिलेंगे, अर्ध कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 316 रुपये दिए जाएंगे, कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपये मिलेंगे, उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिदिन 470 रुपये दिए जाएंगे, सुपरवाइजर, क्लर्क को महीने के 8708 रुपये मिलेंगे।
पहले इतनी मिलती थी मजदूरी
अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 292 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन 304 रुपये, कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 370 रुपये, उच्च कुशल श्रमिकों की प्रतिदिन 451 रुपये दिए जाते थे।


