राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के इन जिलों में पटाखा बेचने पर लगा बैन, NGT ने जारी किया आदेश

बिहार। बिहार में त्योहारों का सीज़न आने वाला हैं। इस समय बिहार में पूरा प्रदेश दिवाली और महापर्व छठ की तैयारी कर रहा है। पर इसी बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया हैं। बता दे कि आदेश जारी करते हुए राजधानी पटना के साथ साथ राज्य के कई जिलों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस संबध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम और एससपी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, पिछले साल दीपावली में पर बिहार के बड़े जिलों के वायू प्रदूषण स्तर का अध्यन किया गया था जिसके बाद खतरनाक पाए गए स्तर में मुजफ्फरपुर, पटना, गया और हाजीपुर शामिल है। जिसके बाद इन जिलों में पटाखा बिक्री के नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा।

वही बिहार के इन चार जिलों में ईको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि दीपावली और गुरुपर्व के दिन रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर्व में सुबह 6 से सुबह 6 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। वही क्रिसमस और नववर्ष के समय रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक ही ईको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

 

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