मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 15 से 30 सितंबर तक करें आवेदन, उद्योग लगाने के लिए सरकार देगी 10 लाख तक का लोन

पटना। बिहार की राज्य सरकार बेरोजगार युवा और महिलाओं को रोजगार स्थापित करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रही है। इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार के इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम उद्यमी योजना के तहत युवा 87 तरह के उद्योग स्थापित कर सकते हैं। जैसे बकरी, वायरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्नीचर, मसाला उत्पादन अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए सरकार ने कुछ मापदंड तय किया है। जैसे आवेदन करता बिहार का स्थानीय निवासी होना चाहिए। उनकी न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 50 साल होनी चाहिए। 12वीं पास आईटीआई या पॉलिटेक्निक के समक्ष पढ़ाई करता हो और सबसे महत्वपूर्ण बात अभिकर्ता एससी एसटी या अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखता हो। आवेदक दिए गए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की फॉर्म पर क्लिक करें। इसमें आपको सभी जानकारी भरनी होगी।

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