पटना हाईकोर्ट में अनंत सिंह की रेगुलर जमानत याचिका खारिज, 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

पटना। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन के पांडेय की एकलपीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बीते रविवार 5 मई को अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर 15 दिन के लिए रिहा हुए थे। अनंत सिंह की समर्थ क सुबह से ही उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर जमा हो गए थे। खराब सेहत और गांव में बंटवारे के चलते अनंत सिंह को पैरोल मिली है। जेल में दो बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी। और फिर पटना के आईजीआईएमएस भर्ती रहे थे।  जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह जनता से मिले, इस दौरान उन्होने कहा कि खुली हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह को चार लाख मतों से जिताने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के बाहर आने से मुंगेर से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह को चुनावी फायदा हो सकता है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं। जो मुंगेर सांसद ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में नजर आईं थी। आपको बता दें मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को प्रत्याशी बनाया है। और अब  मुंगेर सीट पर 13 मई तक चुनाव होने तक अनंत सिंह बाहर ही रहेंगे। जिसके बाद से मुंगेर सीट की चर्चा और तेज हो गई है। अनंत सिंह मोकामा से 6 बार विधायक चुने गए। घर में एके-47 जैसे खतरनाक हथियार रखने के मामले में 2022 में उन्हें 10 साल की जेल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई और मोकामा पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीतकर विधानसभा पहुंचीं। इस मामले में याचिकाकर्ता  का पक्ष वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 जुलाई, 2024 को की जाएगी।

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