BIHAR : अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द, 3 माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश

पटना। बिहार में अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को निरस्त कर दिया है। यह विज्ञापन जनवरी, 2020 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाला था। जस्टिस पीबी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता रामबाबू आजाद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें। याचिकाकर्ता के ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी, उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र 12वीं पास होना ही काफी हैं। उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने चैलेंज किया। कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे अमीनो के रिक्त 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया।

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