मुजफ्फरपुर उपभोक्ता अदालत में 29 अक्टूबर को मुकेश अंबानी को पेश होने का आदेश, शिकायतकर्ता ने ठोका 10 लाख का दावा

मुजफ्फरपुर/पटना। मुजफ्फरपुर की उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है। यह आदेश एक उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के संदर्भ में जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ सेवा में कमी और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदान की गई सेवा से उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मानसिक और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदालत से इस मामले में उचित मुआवजे की मांग की है। उपभोक्ता अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकेश अंबानी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है ताकि वह उपभोक्ता के आरोपों का जवाब दे सकें। अदालत ने कहा है कि मुकेश अंबानी की उपस्थिति मामले की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक है। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा रोड नं। 5 निवासी विवेक कुमार ने आइडिया के सिम को जियो में लगभग 5 वर्ष पूर्व पोर्ट कराया था। तब से लेकर आज तक वे जियो के नियमित उपभोक्ता हैं। उनके द्वारा समय- समय पर नंबर को रिचार्ज भी कराया जाता है। कुछ महीने पहले शिकायतकर्ता के नंबर को जियो कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। जब उन्होंने जियो कंपनी के अधिकृत कार्यालय में जाकर शिकायत की तो कंपनी द्वारा टालमटोल किया जाने लगा। बता दें कि शिकायतकर्ता द्वारा जब आइडिया कंपनी का सिम लिया गया और उसे जियो में पोर्ट करवाया गया तो, उस वक्त शिकायतकर्ता द्वारा सभी सम्बंधित कागजातों को जमा करवाया गया था। वहीं जियो कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता का सिम बिना किसी कारण और बिना सूचना दिए अचानक से बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने जब अपने नंबर का स्टेटमेंट निकलवाया तो मालूम हुआ कि शिकायतकर्ता जियो का प्राइम मेंबर 25 मई 2025 तक है। समय-समय पर नंबर को लगातार रिचार्ज करवाने के बावजूद शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। काफी परेशान होने के बाद शिकायतकर्ता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस।के।झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर कराया, जिसपर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और मुजफ्फरपुर के जियो कार्यालय के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। इन दोनों को 29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त मोबाइल नंबर मेरे कार्यक्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के पास है। उक्त मोबाइल नम्बर नहीं रहने के कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। जिस कारण शिकायतकर्ता ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर 10 लाख 30 हजार रुपये का दावा भी किया है। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है और अदालत ने संबंधित पक्षों को अपने-अपने सबूत और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि मुकेश अंबानी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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