बिहार में 1 से 16 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं

पटना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के अनुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले इलाकों में एक अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बिहार में 1 से 16 अगस्त के बीच नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं इस दौरान शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं रहेगी। धार्मिक स्थल भी राज्य में बंद रहेंगे। किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। हालांकि कुछ समय के लिए सार्वजनकि पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है।
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, राज्य व केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। हालांकि जिन कार्यालयों को पहले से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिली हुई है, वह जारी रहेगी।
