एक्शन में पटना DM : पंडारक के सीओ पर 5 हजार का जुर्माना, कहा- सुधार जाए नहीं तो होगी डिपार्टमेंटल कार्रवाई
पटना। पंडारक के अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। साथ ही उनको अपनी लापरवाही सुधारने के लिए पटना के DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह की तरफ से एक महीने की मोहलत दी गई है। कहा गया है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो CO के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू हो सकती है। वही ये पूरा मामला लोक शिकायत निवारण से जुड़ा हुआ है। शनिवार को DM अपने ऑफिस में पब्लिक से मिल रहे थे और उनकी शिकायतों को सुन रहे थे। इसी बीच पंडारक के सीओ की शिथिलता, संवेदनहीनता और पब्लिक के काम में इंटरेस्ट नहीं लेने का मामला सामने आ गया। बता दे की एनटीपीसी थाना के तहत रैली गांव के रहने वाले शिवजी पाल ने पंडारक के बाढ़ सब डिवीजन के लोक शिकायत निवारण ऑफिस में 6 महीने पहले एक आवेदन दिया था। 11 अक्टूबर 2022 को जमीन की नापी कराने और उस पर से अवैध कब्जा हटाने का मामला था। वही उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई। पंडारक के सीओ के पास मामला पेंडिंग पड़ा रह गया। इसकी वजह से शिवजी पाल की तरफ से द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह DM के पास अपील की थी। इसे लेकर शनिवार को पटना में सुनवाई हुई है। आवेदन करने वाले ने मौजूद होकर अपना पक्ष DM के सामने रखा। बताया कि सीओ ने अनावश्यक मामले को पेंडिंग में रखा है। अपनी जांच में DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पाया कि पंडारक के अंचलाधिकारी ने आवेदन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही जब DM ने इस मामले पर उनसे बात की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
सीओ पर पांच हजार का लगा जुर्माना
सीओ ने केवल अपनी तरफ प्रयास किए जाने की बात कही। वही आगे DM ने कहा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक है, जो सीओ की लोक शिकायत निवारण के प्रति शिथिलता लापरवाही को उजागर करता है। लोक प्राधिकार का यह व्यवहार सरकारी सेवक के आचरण नियमावली के विरूद्ध है। इस कारण DM ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही एक महीना के अंदर मामले का समाधान करने का निर्देश दिया है। वहीं आदेश का पालन नहीं होने पर उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल कार्रवाई की किए जाने की चेतावनी दी गई है।