लॉकडाउन के बीच अब बिहार में बिना पास के नहीं चलेंगे वाहन, बिना मास्क पहने नहीं मिलेगी पेट्रोल

पटना। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए गए देशव्यापी लॉक डाउन का 20वां दिन है। लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए नीतीश सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब नीतीश सरकार ने बिना पास के किसी भी गाड़ी के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत निर्देश दिया गया है कि लॉक डाउन के दौरान कोई भी निजी या सरकारी वाहन अब बिना पास के सड़क पर नहीं दौडेगे। लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है। इस आदेश के बाद यह तय हो गई है कि बिहार में लॉक डाउन की अवधि लंबी खींचने वाली है।
परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम-एसपी को जारी किए गए पत्र में इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान सवारी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बंद है, बावजूद इसके कई लोग अपने निजी वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि लेकर बेमतलब घरों से निकल रहे हैं। तत्काल प्रभाव से ऐसे मूवमेंट को बंद करने का निर्देश दिया गया हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ मीडिया की गाड़ियों का परिचालन पूर्ववत जारी रहेगी। मीडिया के गाड़ियों पर कोई रोक नहीं रहेगी। वहीं जारी पत्र में कहा गया है कि सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। इसी तरह निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान और दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे। निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा। पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। वहीं चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा- 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी, साथ ही वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे।

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