खबरें मसौढ़ी की: मुख्य न्यायाधीश ने एडीजे व सब जज कोर्ट का किया निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने गए सीओ बैरंग लौटे

मुख्य न्यायाधीश ने एडीजे व सब जज कोर्ट का किया निरीक्षण
संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। स्थानीय अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में रविवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश के न्यायालयों की स्थापना होनी है। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूद्र प्रकाश मिश्र अनुमंडल व्यवहार न्यायालय पहुंचे और उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अन्य न्यायाधीशों के न्यायालयों समेत एडीजे व सब जज कोर्ट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस अवसर पर प्रभारी एसडीजेएम रंजय कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीएन त्रिपाठी, गौरी शंकर, कपिलदेव, राममनोहर चौधरी, अधिवक्ता कुमार कुंवर सिंह, अभय कुमार सिंह समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि स्थानीय अधिवक्ता संघ द्वारा काफी समय से अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय और अवर न्यायालय की स्थापना की मांग की जाती रही थी। इधर एडीजे व सबजज न्यायालय की स्थापना होने की खबर से अधिवक्ता संघ में खुशी व्याप्त है। संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक ने मसौढी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में होने जा रहे एडीजे व सबजज कोर्ट की स्थापना पर प्रसन्नता जताते हुए इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी मिश्र के प्रति कृतज्ञता जताई है।

अतिक्रमण हटाने गए सीओ बैरंग लौटे
मसौढी। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दायर वाद संख्या- 7/18-19 के आलोक में प्रखंड के हसनपुरा गांव में आहर की भूमि के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण को अतिक्रमण से मुक्त कराने शुक्रवार को मौके पर पहुंचे सीओ विरोध के कारण बैरंग लौट आए। गौरतलब है कि हसनपुरा के एक ग्रामीण ने रामप्रवेश पासवान द्वारा गांव की आहर की जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर मकान बना लेने की शिकायत करते हुए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 7/18-19 के तहत एक परिवाद पत्र दायर किया था।बाद में निवारण कार्यालय से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का आदेश सीओ को दिया गया। इस बाबत अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त आदेश के आलोक में उन्होंने इसकी जांच कराई और भूमि की मापी कराई। इसमें आोपित गांव के रामप्रवेश पासवान द्वारा आहर की नौ फीट भूमि अतिक्रमित करने की बात प्रकाश में आई। इस संबंध में उन्होंने उसे कई नोटिस भी भेजा। लेकिन अतिक्रमित भूमि उसने खाली नहीं किया। नतीजतन शुक्रवार को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में पटना लाईन से आई पुलिस बल व जेसीबी के साथ वे मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। लेकिन रामप्रवेश पासवान व उसके स्वजनों द्वारा विरोध करने के कारण अतिक्रमण से भूमि के मुक्त नहीं कराया जा सका। हालांकि रामप्रवेश पासवान ने सीओ से फिर से उक्त भूमि की मापी कराने का लिखित अनुरोध किया। सीओ ने बताया कि परिवाद के निष्पादन के लिए फिर से उक्त भूमि की मापी शीघ्र ही कराई जाएगी और उसके बाद विधिसम्मत कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

About Post Author

You may have missed