केंद्र सरकार ने बढ़ायी मोटर वाहन दस्तावेजों की वैलिडिटी डेट, जानिए कब होगा खत्म

CENTRAL DESK : केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को एक बार फिर बड़ी राहत दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्टोंं के मुताबिक, सरकार ने आगामी 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश में कोरोना लॉकडाउन की वजह से जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गयी या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ायी गयी है।
बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लागू लॉकडाउन की वजह से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च और जून में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता का विस्तार किया गया था। इस तरह के सभी दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था।
जून में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए थे कि ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैध माने जाएं, जिनकी अवधि 1 फरवरी को खत्म हो गयी है। सरकार की ओर से यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिए उठाया गया है, जो लॉकडाउन के चलते लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाए हैं।

About Post Author

You may have missed