एके-47, हैंड ग्रेनेड बरादगी मामले में अनंत पर आरोप तय, किया इंकार; अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को

पटना। मोकामा के निर्दलीय बाहुबली विधायक व बिहार चुनाव में राजद के टिकट पर किस्मत आजमा रहे अनंत सिंह पर अवैध हथियारों की बरामदगी वाले दो मामलों में आरोप तय हो गया है। पटना के स्पेशल कोर्ट में गुरूवार को अनंत सिंह की पेशी हुई, जहां उन पर लगे आरोपों की उन्हें जानकारी दी गई। हालांकि अनंत सिंह ने इन आरोपों से इंकार कर दिया है। अनंत सिंह पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किये गए हैं। पटना सिविल कोर्ट में सांसद-विधायक के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत में अनंत सिंह की पेशी हुई। विशेष अदालत के जज विपुल सिन्हा ने आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष को आगामी 21 अक्टूबर को अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।
बता दें इन मामलों में अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ के लदमा से प्रतिबंधित एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने पिछले साल बरामद किया था। जिसके बाद बाढ़ से लेकर मोकामा तक सियासी गलियारे में खलबली मच गई थी। अनंत सिंह ने पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए दिल्ली के एक कोर्ट में जाकर समर्पण किया था। उसके बाद उन्हें पटना पुलिस की टीम सख्त सुरक्षा के बीच पटना लायी थी और कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त से अनंत सिंह जेल में बंद हैं।
जबकि अनंत पर दूसरा मामला साल 2015 का है। पटना के सचिवालय थाने में दर्ज इस मामले के अनुसार अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और विदेशी बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद करने का दावा पुलिस ने किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 नवंबर 2020 को तय की है।

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