PATNA : पटना नगर निगम में 19 जून के बाद से प्रशासक देखेगें कामकाज, नए नगरपालिकाओं के गठन तक लागु रहेगी व्यवस्था

पटना। राजधानी पटना में 19 जून के बाद पटना नगर निगम में प्रशासक नियुक्त होने वाली है। अब नगर निगमका पूरा कम काज प्रशासक ही संभालेंगे। बता दें समय पर नगरपालिका का चुनाव नहीं होने की वजह से नगरपालिका अधिनियम के तहत सरकार को यह करनी होगी। दरअसल पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त होने वाला है। बता दें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत किसी भी नगरपालिका का आम निर्वाचन कराना अगर संभव नहीं हो तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह नगरपालिका भंग हो जाएगी और सरकार को प्रशासक या प्रशासक पर्षद की उसको संभालेगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार में जून में 245 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जो नगरपालिकाओं का कार्यकाल जून महीने में अलग-अलग तिथियों में समाप्त होगा। इनमें पटना साथ 17 नगरनिगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। इन नगरपालिकाओं के कार्यकाल को ध्यान में रखकर जून में चुनाव करा लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

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