शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी शिक्षकों के खाली पदों की लिस्ट, नई नियमावली के अनुसार जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया

पटना। राज्य भर में होने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है. विभाग ने राज्य के सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा के निदेशक संजय कुमार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। दरअसल नए कानून के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होनी है। इसी कानून के तहत यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण में रिक्तियों की मांग की गई है। इनमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सेकेंडरी और प्लस टू स्कूलों की रिक्तियों को पहले मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 20 अप्रैल तक का अंतिम समय दिया है। इस आदेश पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 10 अप्रैल तक राज्य के सभी जिले में शिक्षकों के कुल रिक्त पदों की जानकारी देनी है। साथ ही विद्यालय में कितने कार्यरत है इसकी भी जानकारी देनी है। इन सभी को विषयवार तरीके विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
नई नियमावली के तहत का बिहार में आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की नियुक्ति
आदेश पत्र के मुताबिक स्पष्ट है कि जिस भी पद के संदर्भ में न्यायालय अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद या शिकायत लंबित हो तब इसकी सूचना भी अवश्य उपलब्ध कराई जाए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 10 अप्रैल को राज पत्र में प्रकाशित की गई है। उक्त तिथि से यह नियमावली प्रभावी है। इसके निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग/ संवर्गों का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान है। विभाग ने अपने आदेश पत्र में इस बाबत फॉर्मेट भी तैयार किया है।

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