मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका : ज्ञानवापी मस्जिद के पुरे परिसर का होगा ASI सर्वे, कोर्ट का आदेश

यूपी। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बता दे की मस्जिद के बैरिकेड वाले क्षेत्र में जांच के लिए एएसआई द्वारा कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। जिसे आज वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दे की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद क्षेत्र को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जांच की मांग करने वाली एक अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले में एएसआई के सर्वे की इजाजत मिल गई है। वही इस जांच में विवादित परिसर को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। हालांकि, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सर्वे कराने का विरोध किया था। दरअसल, कुछ हिंदू महिलाओं ने 5 अगस्त 2021 को वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने सर्वे करने की अनुमति दी थी। वही इस सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। वजुखाना से पानी निकाला गया तो उसमें शिवलिंग मिला। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। बता दे की श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में 4 हिंदू महिला वादी के वकील विष्णु शंकर जैन ने 16 मई को जिला अदालत में आवेदन दायर किया। बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई।

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