पटना लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

नई दिल्ली/पटना। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बिहार में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस लाठीचार्ज में हुई बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। इसके साथ ही दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी इस मामले में सक्षम है। आप वहां क्यों नहीं जाते। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी के वकील की तरफ से आग्रह किया गया कि 13 जुलाई की घटना है। ऐसे में कृपया हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई को कह दें। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली थी। 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। बीजेपी का दावा था कि लाठीचार्ज में उनके एक नेता की मौत हुई है। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में पूरे मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की गई है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया था। मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। वही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील बरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में मामले की अपील करने के लिए कहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास कर दिया गया है। अगले दो-तीन दिनों में हाईकोर्ट में पीटिशन फाइल कर दिया जाएगा। याचिका पहले स्वीकार कर फिर मना कर देने के सवाल पर बरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट इस मामले में पूरी तरह सक्षम है। हाईकोर्ट चाहे तो राज्य के सभी आला अधिकारी को अपने यहां बुलवा सकती है। ये ज्यादा सुविधाजनक है कि पटना हाईकोर्ट इस मामले को मॉनिटर करे।

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