सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं

अमृतवर्षाः सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, परंतु स्कूल मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और आधार कार्ड की ड्यूप्लिकेसी संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर पर लाती है और तकनीक हमें वापस हस्ताक्षर से अंगूठे पर ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं और स्कूल के प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। बैंकों को खाता खोलने के लिए आधार की जरूरत नहीं है, कोई भी मोबाइल कंपनी और निजी कंपनियां आधार डेटा नहीं ले सकतीं हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आधार की वजह से लाभ से वंचित नहीं रहेगा। मानक तय करना जरूरी है और लोगों के हितों की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

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