राज्य के 16 जिलों में बंद हुआ बालू का खनन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए टेंडर होंगें जारी

पटना। बिहार में आज यानी एक जून से नदियों से बालू का खनन बंद हो जाएगा। नए सिरे से वापस खनन कार्य जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा आदेश है। इससे पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जुलाई से सितंबर तक खनन कार्य बंद रहता था। इस बार जून से ही खनन कार्य बंद रहेगा। महीने भर पहले बालू खनन बंद होने के बाद भी खान एवं भू-तत्व विभाग ने दावा किया है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडार है। नए सिरे से बालू खनन के लिए बंदोबस्त जिलों के माध्यम से होगा।
राज्य के 16 जिलों से हो रहा था बालू का खनन
खान एवं भू-तत्व विभाग के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिलहाल 16 जिलों से बालू का खनन हो रहा था। जिन जिलों में खनन हो रहा था वहां के बंदोबस्तधारियों से 31 मई तक का राजस्व लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में पारित अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) बनाकर पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए टेंडर होंगें जारी
इसके बाद ही नए सिरे से बंदोबस्ती के लिए आदेश दिए जाएंगे। विभाग का दावा है कि जिलों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिस पर पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है। रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। अनुमति प्राप्त होने पर नदी घाटों की बंदोबस्ती के लिए नए सिरे से टेंडर जारी होगा। इसके बाद ही बालू खनन प्रारंभ हो पाएगा।

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