बिहार में बदला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम, जानिए क्या है नया नियम

पटना। अगर आप बिहार में रहते हैं और अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। जिससे आपको जानना बेहद जरूरी है। लगातार सड़क दुर्घटना को देखते हुए इस तरह के बदलाव को किया गया है। परिवहन विभाग ने इस बदलाव को अमल में लाने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में जो बदलाव किए गए हैं उसमें अब कुछ ऑप्शन को हटा दिया गया है। बिहार में अब दूसरे जिले में अस्थाई लाइसेंस बनवाने का ऑप्शन को खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग में सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दे दिया है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जहां बनेगा वहीं अस्थाई भी होगा। वाहन चालक दूसरे जिले में जाकर अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पाएंगे।

वही अगर आप जिस ज़िला से लर्निंग बनवाते हैं वहीं पर आपको अस्थाई लाइसेंस बनवाना होगा। अन्य जिले से अस्थाई लाइसेंस नहीं बना पाएंगे अब तक लोग आवेदन लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं और से अस्थाई लाइसेंस बनवाने का ऑप्शन रखते थे। खास कर उन ज़िलों में जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट स्कूल नहीं है। दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए अस्थाई लाइसेंस बनवा लेते थे, इससे दुर्घटना में बढ़ोतरी देखी जा रही थी।

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